लेकिन संसोधन कानून मे तीन देशो गैर मुस्लिमो को 11 साल की बजाये 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी बाकी दूसरे देशो के लोगो को 11 साल का वक्त भारत मे गुजारना होगा भले ही फिर वो किसी भी धर्म के हो ।
इस पोर्टल पर फॉर्म भरने के लिए ये लिंक हैं https://indiancitizenshiponline.nic.in इस लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हैं ।
आवेदको को सबसे पहले ये बताना होगा की वो इन तीन देशो मे से किस देश के मुस्लिम शरणार्थी हैं यानि के वो कहाँ के निवासी हैं। इसके लिए उन्हे वहाँ के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र,ड्राइविंग लाइसेन्स, जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे।