जानिए CAA 2019 के तहत भारतीये नागरिकता पाने के लिए कैसे करे अप्लाई

केंद की मोदी सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया हैं।

कब किया गया नोटिफ़िकेशन जारी

पाकिस्तान, बांग्लादेश ओर अफगानिस्तान से आए हिन्दू सीख बोद्ध जैन ईसाई ओर पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थी को भारतीये नागरिकता दी जाएगी

किसे दी जायेगी नागरिकता

कानून के मुताबिक जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आकार भारत मे बस गए हैं उन्हे नागरिकता दी जाएगी। भारत की नागरिकता पाने के लिए कम से कम 11 साल तक देश मे रहना जरूरी हैं

लेकिन संसोधन कानून मे तीन देशो गैर मुस्लिमो को 11 साल की बजाये 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी बाकी दूसरे देशो के लोगो को 11 साल का वक्त भारत मे गुजारना होगा भले ही फिर वो किसी भी धर्म के हो ।

सरकार ने पूरी प्रकिया को ऑनलाइन बनाया है इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया हैं।

कहा करना हैं नागरिकता पाने के लिए आवेदन

मोबाइल फोन से भी आवेदन किया जा सकता हैं । फॉर्म भरने वाले को वो वर्ष बताना होगा जब वो बिना दस्तावेजो के भारत आए थे ओर भारत मे आने के लिए वीजा या इमिग्रेशन स्टैम्प समेत अन्य जानकारियां देनी होगी।

भारत की नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म मे शेड्यूल – 1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं। जब की शेड्यूल – 1B के तहत 20 तरह के दस्तावेज और शेड्यूल – 1C के तहत शपथ पत्र यानि एफिडेविट देना होगा।

इस पोर्टल पर फॉर्म भरने के लिए ये लिंक हैं https://indiancitizenshiponline.nic.in इस लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हैं ।

आवेदको को सबसे पहले ये बताना होगा की वो इन तीन देशो मे से किस देश के मुस्लिम शरणार्थी हैं यानि के वो कहाँ के निवासी हैं। इसके लिए उन्हे वहाँ के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र,ड्राइविंग लाइसेन्स, जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे।

आवेदक भारत सरकार की तरफ से जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जमीनी दस्तावेज, बिजली ओर पानी का बिल,विवाह प्रमाण पत्र आदि दिखा कर भी इस आवेदन पत्र भर सकता हैं ।

वैसे फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज जरूरी नहीं किया गया हैं अगर किसी के पास कोई दस्तावेज नही हैं तो वो उसका कारण बता सकता हैं ।

फॉर्म मे जारी जानकारी भरने के बाद सत्यता की पुष्टि करनी होगी । झूठ या धोखाधड़ी की स्थिति मे फॉर्म को कैंसिल किया जा सकता हैं।

भारत सरकार के सत्यापन संतुष्टि के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। आवेदक हार्ड कॉपी चाहेगा तो वो भी उपलब्ध कराई जाएगी ।